Soumya Viswanathan murder case 2023: सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस जानिए पांचवें गुनहगार को कोर्ट ने क्यों नहीं दी उम्रकैद की सजा?

Soumya Viswanathan murder case

Soumya Viswanathan murder case 2023: सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस जानिए पांचवें गुनहगार को कोर्ट ने क्यों नहीं दी उम्रकैद की सजा?

Soumya Viswanathan murder case 2023: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन पांचवें दोषी अजय सेठी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा नहीं सुनाई है। वह बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा। आइए जानते हैं कि कोर्ट चाहकर भी उन्हें लंबी सजा क्यों नहीं दे पाई।

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 15 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पांच दोषियों में से चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पांचवां बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएगा। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Soumya Viswanathan murder case
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Soumya Viswanathan murder case 2023: पांचवें आरोपी अजय सेठी को सिर्फ तीन साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर पांचवें आरोपी को इतनी कम सजा क्यों दी गई है। अदालत को उसे भी आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। आइए जानते हैं अजय सेठी को कम सजा मिलने की वजह।

Soumya Viswanathan

Soumya Viswanathan murder case 2023: दरअसल, सौम्या विश्वनाथन की हत्या के समय पांचवां दोषी अजय सेठी मौके पर नहीं था। उसने अपने चार दोस्तों को भागने में मदद की थी। इसके साथ ही लूटा गया माल उनके कब्जे में रखा हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 411 और मकोका एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

इन दोनों कानूनों के तहत अधिकतम सजा तीन साल की कैद या जुर्माना या दोनों है। अदालत ने अजय पर संबंधित धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया। चूंकि वह पहले ही तीन साल से अधिक समय जेल में काट चुका है। ऐसे में नियम के तहत दिल्ली पुलिस को जेल से रिहा होना पड़ेगा।

Soumya Viswanathan murder case 2023: 1999 में, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम बनाया। ज्यादातर लोग इसे मकोका के नाम से जानते हैं। इस कानून को बनाने की असली वजह यह थी कि सरकार संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करना चाहती थी। इससे पहले इस तरह के मामले के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। महाराष्ट्र के बाद साल 2002 में इसे दिल्ली में भी लागू किया गया। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की चोरी की संपत्ति खरीदता या रखता है तो उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत आरोपी बनाया जाता है। इसमें अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

गुनहगारों को कोर्ट ने क्यों नहीं दी मौत की सजा

Soumya Viswanathan murder case 2023: अभियोजन पक्ष ने हत्या के मामले में इन सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामले को ‘शेष दुर्लभ’ की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया। हालांकि, सौम्या के परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने पहले ही कहा था कि उनकी बेटी के दोषियों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी बेटी को खोने के बाद अपने पूरे जीवन की स्थिति को समझ सकें। “मैं कभी मौत की सजा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वे भी वैसा ही जीवन जिएं जैसा हम परिवार से दूर रह रहे हैं मुझे राहत है कि यह मामला खत्म हो गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ कत्ल का खुलासा

Soumya Viswanathan murder case 2023: इंडिया टुडे की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 और 31 सितंबर की दरम्यानी रात को दक्षिण दिल्ली के एक इलाके में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह देर रात काम के बाद अपनी कार से घर लौट रही थीं। वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला रोड पर तड़के करीब 3.40 बजे सौम्या की कार सड़क के बीचोंबीच डिवाइडर के ऊपर पलटी हुई मिली। ड्राइविंग सीट पर लेटे हुए सौम्या के सिर के पिछले हिस्से से काफी खून बह रहा था।

Soumya Viswanathan murder case 2023: ड्राइविंग सीट का साइड शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। शेष तीन खिड़कियां और पवन स्क्रीन बरकरार थीं। कार के अगले हिस्से का दाहिना पहिया पंक्चर हो गया था, जबकि उसका रिम बुरी तरह टेढ़ा था। सौम्या और उनकी कार की यह हालत देखकर लोगों ने पहले तो इसे एक्सीडेंट का मामला समझा। लेकिन जब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उसे गोली मारी गई है.

6 महीने के बाद पता चली कत्ल की वजह 

Soumya Viswanathan murder case 2023: सौम्या की हत्या के छह महीने बाद मार्च 2009 में पुलिस को कारण और आरोपी का पता चला। दरअसल, दिल्ली के इसी इलाके में सौम्या की हत्या के छह महीने बाद 18 मार्च 2009 को एक और मर्डर होता है. इस बार जिगिशा घोष नाम की लड़की की हत्या कर दी गई। जिगिशा को भी गोली लगी थी।

हत्या के दोनों मामलों में शुरू से ही कई चीजें एक जैसी थीं। उदाहरण के लिए, सौम्या और जिगिशा दोनों की देर रात हत्या कर दी गई थी। दोनों दक्षिण दिल्ली के एक ही इलाके वसंत कुंज के रहने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना था कि सौम्या को सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गोली मारी गई थी, जबकि जिगिशा को वसंत कुंज में अपने घर के बाहर गाड़ी से उतरते ही अगवा कर लिया गया था।

एटीएम-क्रेडिट कार्ड से ट्रेस हुए गुनहगार

Soumya Viswanathan murder case 2023: जिगिशा के सामान से गायब एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए पुलिस को पहला सुराग मिला। पुलिस ने जब इन कार्डों को ट्रैक किया तो पता चला कि जिगिशा के गायब होने के तुरंत बाद 18 मार्च की सुबह उसके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर दो किस्तों में कुल पच्चीस हजार रुपये निकाले गए।

18 मार्च की दोपहर जिगिशा के क्रेडिट कार्ड से साउथ दिल्ली की कुछ दुकानों से 70,000 रुपये की खरीदारी की गई। इनमें महंगे धूप का चश्मा, कलाई घड़ियां और जूते शामिल थे। इन सुरागों के जरिए पुलिस पहले आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंची और फिर उन तक पहुंची। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जिगिशा की हत्या करने की बात कबूल कर ली है।

सौम्या विश्वनाथन के कत्ल की बात कुबूली

Soumya Viswanathan murder case 2023: चारों आरोपियों रवि कपूर, बलजीत, अमित और अजय से पूछताछ के बाद जिगिशा के अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई। लेकिन पुलिस को इन आरोपियों से और भी खुलासे की उम्मीद थी. चूंकि ये सभी साउथ दिल्ली के रहने वाले थे। इसलिए पुलिस ने उनसे पूर्व में हुई अन्य वारदातों पर पूछताछ शुरू की, तभी उन्हें वह सुराग मिला जिसकी पुलिस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आरोपी ने छह महीने पहले सौम्या विश्वनाथन की हत्या की बात भी कबूल कर ली है।

तब हत्यारों ने सौम्या की हत्या की पूरी कहानी बताई। सौम्या नेल्सन मंडेला मार्ग से गुजर रही थीं, तभी एक सुनसान सड़क पर एक वैगन-आर भी वहां से गुजर रही थी। इसमें रवि कपूर और उनके तीन साथी सवार थे। सभी नशे में थे। ये चारों पीवीआर प्रिया से शराब पीकर लौट रहे थे। तभी रवि की नजर सौम्या की कार पर पड़ी।

सौम्या ने कार नहीं रोकी तो गोली मार दी

Soumya Viswanathan murder case 2023: सौम्या को अकेले जाते देख रवि कपूर ने अपने साथियों से कहा कि चलो उसे लूट लेते हैं। इसके बाद उन्होंने सौम्या की कार के बराबर अपनी कार दौड़ानी शुरू कर दी। इस पर सौम्या ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। रवि को आगे बढ़ने पर अचानक गुस्सा आ गया। उसने अपने साथियों से भी स्पीड बढ़ाने को कहा और फिर सौम्या के समकक्ष पहुंचकर उसे रोकने की धमकी दी। लेकिन सौम्या ने गाड़ी नहीं रोकी। इतने में ही रवि के साथियों ने सौम्या की मारुति जैन को ओवरटेक किया और अपनी वैगनआर को सौम्या की कार के बिल्कुल पास ले आए। कार को करीब लाने के बाद रवि ने अपने साथियों को अपना टारगेट दिखाने के लिए सौम्या पर चाकू तान दिया।

सौम्या का कातिल निकला पुलिस मुखबीर

Soumya Viswanathan murder case 2023: दुर्भाग्य वश, गोली सीधे सौम्या के सिर के पिछले हिस्से में लगी। गोली लगते ही सौम्या की कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकरा गई। उधर, गोली मारने के बाद भी हत्यारे नहीं भागे। इसके बजाय, वह यू-टर्न लेकर वापस आया और फिर सौम्या की कार के पास अपनी कार रोक दी।

Soumya Viswanathan
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लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके सिर से खून बह रहा है और उसे होश नहीं है तो वह घबरा गया और फिर सीधे सरिता विहार की ओर भागा। इस मामले का मुख्य आरोपी रवि कपूर दिल्ली पुलिस का मुखबिर था। कई दिनों तक पुलिस के इशारे पर वही सौम्या हत्यारे को ढूंढने का ड्रामा करती रही। आखिरकार उसे उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया है।

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निष्कर्ष- Soumya Viswanathan murder case

दोस्तों यह थी आज की Soumya Viswanathan murder case के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Soumya Viswanathan murder case इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |

ताकि आपके Soumya Viswanathan murder case से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |

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