PM Fasal Bima: फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, जानिए किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम राशि

PM Fasal Bima: फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, जानिए किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम राशि

PM Fasal Bima: फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, जानिए किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम राशि

PM Fasal Bima: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करने के लिए बनाई गई है। जिसमें ऋणी और गैर ऋणी दोनों किसान अधिसूचित क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिले के किसान इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से 31 जुलाई 2022 तक करवा सकते हैं।

बैतूल जिले की मुख्य फसल सोयाबीन के लिए 800 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर (असिंचित), धान (सिंचित) के लिए 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, अरहर के लिए 700 रुपये प्रति हेक्टेयर है। उड़द के लिए 500 रु. प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि और मूंगफली के लिए 700 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है।

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किसान उपरोक्त बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करके प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल होकर फसलों के आने वाले जोखिमों की भरपाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, पटवारी ने सोयाबीन, मक्का, अरहर, धान (सिंचित और असिंचित) को हल्के स्तर पर और ज्वार और मूंगफली को तहसील स्तर और उड़द की फसल को जिला स्तर पर अधिसूचित किया है।

किसान इस बात का खास ख्याल रखें कि अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा उनकी पटवारी से हल्की-हल्की काट ली जाएगी। यदि गैर-अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि बैंक द्वारा काटी गई है तो किसान बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करवाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पिछले साल से स्वैच्छिक कर दिया गया है। अधिसूचित क्षेत्र के गैर-ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक और लोक सेवा केंद्र और नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

PM Fasal Bima: फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, जानिए किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम राशि
PM Fasal Bima: फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन बाकी, जानिए किस फसल के लिए कितनी है प्रीमियम राशि

योजना के सुचारू संचालन के लिए बैंक उन गैर-ऋणी किसानों का बीमा करेंगे जिनका संबंधित बैंक शाखा में बचत बैंक खाता है। इस संबंध में जिले के सभी किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए संबंधित सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क कर अपनी बोई गई फसलों का अनिवार्य बीमा कराने की अपील की गई है।

 

गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज

घोषणा पत्र (जिसमें किसान की सभी व्यक्तिगत और फसल की जानकारी शामिल है), आधार कार्ड की जेरॉक्स, भूमि बंटवारे का हलफनामा (बटाईदार के मामले में) नवीनतम भूमि अधिकार और ऋण पुस्तिका की जेरॉक्स, बैंक खाता पासबुक या खाता रद्दीकरण की जेरॉक्स चेक इन जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या का उल्लेख है, कृषि या राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र।

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