Patna: दूसरी शादी को लेकर बिहार में सरकार ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

Patna: दूसरी शादी को लेकर बिहार में सरकार ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

Patna: दूसरी शादी को लेकर बिहार में सरकार ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

Patna: सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पति या पत्नी के जीवित रहने के बावजूद दूसरे इंसान से शादी नहीं कर सकते। ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा रोजगार का हकदार नहीं होगा।

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बिहार सरकार में किसी भी स्तर के कर्मचारी की दूसरी शादी तभी मानी जाएगी जब इसके लिए सरकार से अनुमति ले ली गई हो। यदि दूसरी शादी को पर्सनल लॉ द्वारा मान्यता दी गई है और सरकार की अनुमति नहीं ली गई है, तो यह शादी वैद्य नहीं मानी जाएगी। सरकार की अनुमति के बिना पूर्व पति या पत्नी के जीवित रहते हुए शादी नहीं कर सकते। ऐसे विवाह से जन्म हुए बच्चे को अनुकंपा रोजगार का हक नहीं दिया जाएगा।

Patna: दूसरी शादी को लेकर बिहार में सरकार ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी जानकारी
Patna: दूसरी शादी को लेकर बिहार में सरकार ने लागू किए नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

सरकारी कर्मचारी की सेवा के बीच में मौत होने के बाद ऐसे बच्चे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि सरकार की अनुमति से दूसरी शादी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जीवित पति या पत्नी या उनके बच्चे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इसमें भी पहली पत्नी का स्थान सबसे पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के विभागाध्यक्षों, डीजीपी, अनुमंडल आयुक्तों, अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।

यह भी कहा गया है कि दूसरी शादी से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे सभी योग्यताएं पूरी करेंगे। ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि पहली पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी की नियुक्ति के विचार की बात आती है, तो सभी जीवित वैध पत्नियों की ओर से एक शपथपत्र देना होगा।09:12 AM

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